Uttarakhand

अंकिता भंडारी मर्डर केस में इंसाफ: रिजॉर्ट मालिक समेत तीनों आरोपी दोषी करार

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर तथा अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, तीनों को 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी भरना होगा। अदालत ने अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।

अदालत ने अपने फैसले में यह माना कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाने), और 354 (महिला के साथ दुर्व्यवहार) साबित हुई हैं।

फैसले के ऐन पहले कोर्ट परिसर के बाहर भारी भीड़ जुट गई। भीड़ ने पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पूरी ताकत से लोगों को रोकने का प्रयास किया।

इस मामले पर उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थीं। कोटद्वार में अदालत परिसर और आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। गढ़वाल मंडल के कई जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और अदालत परिसर के बाहर सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी।

गौरतलब है कि अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने 19 मई को बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई पूरी कर ली थी। इसके बाद अदालत ने 30 मई को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। इस चर्चित मामले की सुनवाई 30 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में 500 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।

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