उत्तराखंड प्रशासन का बड़ा कदम: मसूरी जाने से पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन
उत्तराखंड की मशहूर हिल स्टेशन मसूरी—जिसे क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है—में अब अनियंत्रित भीड़ और ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। 30 जुलाई से मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है।
उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा इस नियम को लागू किया गया है, जिससे ट्रैफिक प्रबंधन और पर्यटक नियंत्रण में मदद मिल सके। फिलहाल यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसे धीरे-धीरे अनिवार्य किया जा सकता है।
कहां लगाए गए हैं कैमरे?
भीड़ नियंत्रण के लिए मसूरी के तीन प्रमुख प्रवेश बिंदुओं—किमाड़ी, केंप्टी फॉल और कुठाल गेट—पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और ट्रैफिक डाटा इकट्ठा करने में मदद करेंगे।
क्या बोले पर्यटन सचिव?
उत्तराखंड के पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल ने कहा, “मसूरी में पर्यटकों का दबाव खासकर गर्मी, सर्दी और लंबे वीकेंड के दौरान काफी बढ़ जाता है। NGT के निर्देशों के तहत हम शहर की वहन क्षमता का मूल्यांकन कर रहे हैं। इस रजिस्ट्रेशन सिस्टम से हमें रियल-टाइम में पता चलेगा कि मसूरी में कितने पर्यटक मौजूद हैं।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शुरुआत में यह व्यवस्था लचीली है, ताकि होटल और गेस्ट हाउस अपने मेहमानों की ओर से रजिस्ट्रेशन कर सकें।
होटल और होमस्टे को भी करना होगा पंजीकरण
जिला पर्यटन अधिकारी बृजेन्द्र पांडे ने बताया कि होटल, गेस्ट हाउस, होमस्टे और अन्य पर्यटन इकाइयों को पहले खुद को पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। इसके बाद उन्हें अपने गेस्टों का चेक-इन के समय रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।
पांडे ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि 2022 से 2024 के बीच मसूरी में पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई है। यह सिस्टम शहर के ट्रैफिक और पर्यटक भार को बेहतर ढंग से मैनेज करने में सहायक होगा।
NGT ने दिया था आदेश
गौरतलब है कि मई में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया था कि वह हिल स्टेशनों में पर्यटकों का रजिस्ट्रेशन शुरू करे और नियमित रूप से आंकड़े साझा करे।
कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बेहद आसान है। पर्यटक वेबसाइट registrationtouristcare.uk.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसमें आपको आधार नंबर, वाहन का प्रकार (टू-व्हीलर/फोर-व्हीलर), और अपने शहर का नाम भरना होगा।
